चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट की आज हुई अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने ग्रुप-डी भर्ती के लिए आयु सीमा में वृद्धि और सीड एक्ट, 1966 में संशोधन को मंजूरी दी है।
ग्रुप-डी भर्ती की आयु सीमा में वृद्धि
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि ग्रुप-डी (क्लास-IV) नौकरियों के लिए पहले आयु सीमा 18 से 35 वर्ष थी। अब इसमें 2 साल की बढ़ोतरी की गई है। नई आयु सीमा 18 से 37 वर्ष होगी। इसका मतलब है कि अब 18 से 37 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति ग्रुप-डी की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। यह फैसला युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है।
सीड एक्ट, 1966 में संशोधन
कैबिनेट ने नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सीड एक्ट, 1966 में संशोधन को मंजूरी दी। मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब के किसानों की लंबे समय से मांग थी कि बाजार में घटिया बीजों की बिक्री पर सख्ती की जाए। नए संशोधन के तहत, घटिया बीज बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
उत्पादकों के लिए सजा
यदि कोई उत्पादक घटिया बीज बेचने का दोषी पाया जाता है, तो उसे पहली बार में 1 से 2 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। दूसरी बार अपराध करने पर 2 से 3 साल की सजा और 10 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
डीलरों के लिए सजा
यदि कोई डीलर या व्यक्ति इस अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उसे पहली बार में 6 महीने से 1 साल की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 से 2 साल की सजा और 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
बीजों के लिए बारकोड सिस्टम
मंत्री चीमा ने बताया कि जल्द ही बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बारकोड सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम से यह पता लगाया जा सकेगा कि बीज किस कंपनी का है, जिससे नकली और घटिया बीजों की पहचान आसान होगी।
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