अनुज कुमार पाण्डेय, गोपालगंज। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह और मशहूर गायक गुंजन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में आज जिला जज राजेंद्र पांडेय की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट में क्या रही बचाव पक्ष की दलीलें?
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता नरेश दीक्षित, सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक, रामनाथ साहु और आजाद शत्रु समेत अन्य वकीलों ने विधायक का पक्ष रखा। वकीलों ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो पूरी तरह स्पष्ट करता है कि विधायक अनंत सिंह इसमें दोषी नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि “जिस वीडियो क्लिप में विधायक अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई अश्लील मुजरा नहीं हो रहा है। वहीं, जिस दूसरे वीडियो में अश्लील गीत पर डांस और हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, वहां अनंत सिंह मौजूद ही नहीं थे। गायक गुंजन सिंह भी अनंत सिंह के साथ ही थे, इसलिए उन पर लगे आरोप भी बेबुनियाद हैं।”
अभियोजन पक्ष ने क्या कहा?
दूसरी तरफ, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक देव वंश गिरी उर्फ भानु गिरी ने कोर्ट को मामले की पृष्ठभूमि बताई। उन्होंने कहा कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में एक जनेऊ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक अनंत सिंह अपने समर्थकों और गायक गुंजन सिंह के साथ पहुंचे थे।
पुलिस के अनुसार, 2 और 3 मई को सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें अश्लील गानों पर डांस के साथ-साथ हथियारों का खुला प्रदर्शन किया जा रहा था। वीडियो में दिखने वाले हथियारों के प्रतिबंधित श्रेणी के होने की आशंका जताई गई है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। अभियोजन ने कोर्ट को सूचित किया कि वीडियो और हथियारों की प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए इसे एफएसएल (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) जांच के लिए भेजा जा रहा है।
पुलिस को FSL रिपोर्ट का इंतजार, कई अन्य भी नामजद
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने वायरल वीडियो को तुरंत एफएसएल जांच के लिए भिजवाया है। पुलिस को अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि यह साफ हो सके कि वीडियो में लहराए गए हथियार प्रतिबंधित थे या नहीं।
इस मामले में मीरगंज थाने में कांड संख्या 247/26 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इसमें विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह के अलावा सेमराव गांव के गुड्डू राय उर्फ अमरेश राय, उत्सव राय, प्रियांशु कुमार, टिशु राय, सौरव कुमार राय उर्फ टिकोरी राय, विशाल राय, मांझा के सुनील यादव और कई अन्य अज्ञात हथियारबंद समर्थकों को भी आरोपी बनाया है।

