कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओटी टेक्नीशियन की भर्ती के बीच नियम बदलने के मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने सभी मेरिट और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। मामले में सरकार से  जवाब मांगा है, साथ ही संबंधित विभागों और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी किया है। 

निजी संस्थानों से योग्यता वालों को लाभ देने का आरोप

दरअसल, प्रदेश में ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन के 288 पदों पर भर्ती की गई थी। 31 मार्च को मेरिट सूची जारी हुई लेकिन 10 अगस्त को नियम ही बदल दी गए। इस पर निजी संस्थानों से योग्यता वालों को लाभ देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। 

भर्ती के बीच नहीं बदले जा सकते नियम

बुधवार को जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील आर्यन उरमलिया ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता। नियमों में ऐसा बदलाव करना गलत है, जिससे उन उम्मीदवारों को फायदा मिले जो मूल विज्ञापन के समय जरूरी योग्यता नहीं रखते थे। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

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