संजय पाटीदार, भोपाल। राजधानी भोपाल के पीएमएवाई (PMAY) आवासीय परिसर में फ्लैट किराये पर देने को लेकर जारी एक नियम ने विवाद खड़ा कर दिया है। हबीबगंज थाना क्षेत्र के 12 नंबर बस स्टॉप स्थित ब्लॉक सी – 3 के सोसाइटी नोटिस में लिखा है- किराये पर फ्लैट देने हेतु हिंदू परिवार को प्राथमिकता दें। नोटिस सामने आने के बाद धर्म के आधार पर किरायेदार चुनने को लेकर सवाल उठ रहे है।

थाने में शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग

सोसाइटी के नोटिस में 1000 रुपये मासिक मेंटेनेंस, निर्धारित पार्किंग, साफ-सफाई, अग्नि सुरक्षा और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज नहीं करने जैसे सामान्य नियम भी हैं। लेकिन हिंदू परिवार को प्राथमिकता वाली एक लाइन ने पूरे मामले को विवादों में ला दिया है। सवाल उठ रहा है कि सोसाइटी के सामान्य नियमों के बीच किरायेदार चुनने में धर्म को प्राथमिकता देने का प्रावधान किस आधार पर जोड़ा गया। क्या सोसाइटी प्रबंधन को ऐसी शर्त तय करने का अधिकार है। मामले में रहवासी प्यारे खान उर्फ शमशो अहमद खान ने हबीबगंज थाने में शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

किरायेदार चुनने में धर्म को आधार बनाया जा रहा

उनका आरोप है कि सोसाइटी के नोटिस के जरिए किरायेदार चुनने में धर्म को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से नोटिस लगाने वाले व्यक्ति की पहचान और इसके पीछे की मंशा की जांच की मांग की है। प्यारे खान ने शिकायत में कहा कि भोपाल शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है। ऐसे में एक समुदाय विशेष को प्राथमिकता देने वाला नियम आपत्तिजनक है और सामाजिक माहौल प्रभावित कर सकता है। उन्होंने दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।फिलहाल मामला शिकायत के स्तर पर है। पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि नोटिस किसके निर्देश पर लगाया गया और धर्म आधारित शर्त किस आधार पर जोड़ी गई।

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