केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मात्र 20 रुपये और 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर नागरिकों को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
सुमन चौहान, करनाल। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों की सराहना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आम नागरिकों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के आवेदन फॉर्म प्रत्येक सरकारी व निजी बैंक और डाकघर में आसानी से उपलब्ध हैं। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं में बहुत ही न्यूनतम निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर उपभोक्ता दो लाख रुपए तक का बीमा लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक खाताधारक को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का सीधा लाभ देने के लिए इन दोनों विशेष स्कीमों का संचालन प्रमुखता से किया है।
दोनों मुख्य बीमा योजना की पात्रता
डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिक अपना नामांकन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को मात्र 436 रुपये का वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है, जिसके बदले उन्हें पूरे 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का मजबूत संरक्षण मिलता है। यह योजना किसी भी सामान्य या गरीब परिवार को किसी मुश्किल की घड़ी में मजबूत आर्थिक समर्थन देकर टूटने से बचाती है और भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित करती है।
दुर्घटना बीमा के तहत लाभ
इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक बेहद किफायती दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं। इसमें केवल 20 रुपये के नाममात्र वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट हो जाता है। किसी भी अनहोनी की स्थिति में दावे की पूरी राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। नागरिकों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

