अमेरिका में अपने बच्चों के लिए अमेरिकी पासपोर्ट बनवाने वाले माता-पिता के लिए प्रक्रिया आने वाले समय में अधिक सख्त हो सकती है. इसके तहत माता-पिता को अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाते समय अपनी नागरिकता या अमेरिका में रहने का कानूनी सबूत देना पड़ सकता है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत माता-पिता को अपनी नागरिकता या कानूनी स्थिति का प्रमाण देना अनिवार्य होगा.
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जन्मजात नागरिकता के नियमों को और सख्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है.
ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव के तहत अपने बच्चों के लिए अमेरिकी पासपोर्ट बनवाते समय माता-पिता या कानूनी अभिभावकों से उनके अपने अमेरिकी नागरिक होने या अमेरिका में वैध इमिग्रेशन स्टेटस का प्रमाण मांगा जा सकता है. इन दस्तावेजों के आधार पर सरकार यह जांच करेगी कि बच्चा अमेरिकी नागरिकता के लिए योग्य है या नहीं. यह नियम राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त के आदेश को लागू करने के लिए तैयार किया जा रहा है.
अमेरिकी सरकार के इस कदम को राष्ट्रपति ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लागू करने की पहली विस्तृत रूपरेखा के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य कथित ‘Birth Tourism’ पर रोक लगाना.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मौजूदा सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक, अमेरिका में जन्मे बच्चे के पासपोर्ट के लिए बच्चे की अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण, माता-पिता से उसका संबंध और माता-पिता या अभिभावकों की फोटो पहचान मुख्य दस्तावेज हैं. अगर माता-पिता खुद अमेरिकी नागरिक हैं तो उन्हें अलग से इसका दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती.
जानकारी के अनुसार, नए प्रस्ताव के लागू होने पर यह व्यवस्था बदल सकती है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक ड्राफ्ट गाइडेंस में प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे के पासपोर्ट आवेदन के दौरान माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की नागरिकता अथवा इमिग्रेशन स्थिति से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज लिए जा सकते हैं.
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