हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला अभियोजन कार्यालय के अनुसार, विशेष पॉक्सो न्यायालय ने थाना एरोड्रम के एक मामले में आरोपी सुमित जैन (28) को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(एम)/10 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने की।
दुकान पर सामान लेने जाती थी बच्ची
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता की मां ने अक्टूबर 2023 में एरोड्रम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी 7 वर्षीय बेटी घर के पास स्थित दुकान पर सामान लेने जाती थी। बच्ची ने मां को बताया कि दुकानदार उसे गोद में बैठाकर उसके साथ गलत हरकत करता था और किसी को बताने पर डांट पड़ने की धमकी देता था। बच्ची ने 2 अक्टूबर 2023 की घटना का भी जिक्र किया था।
जांच के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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