इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद बुधवार को मेघालय के शिलॉन्ग कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 जुलाई को उसकी जमानत रद्द किए जाने के बाद हुई है. तीन महीने जमानत पर रहने के बाद वह फिर न्यायिक हिरासत में चली गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद सोनम को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया था. मेघालय के चर्चित मर्डर केस में अब ट्रायल की प्रक्रिया तेज होगी.
मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सोनम की जमानत रद्द करते हुए उसे तीन हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. लेकिन उससे काफी पहले समय के अंदर ही सोनम रघुवंशी ने अपने आपको सरेंडर कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने में कथित खामियों के आधार पर जमानत देकर गलती की थी. कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि अगर तय समय में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए अर्ज़ी दे सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने संतोष जताया था. राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया था. राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि मैं मेघालय सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं. उनकी वजह से अब हमें न्याय मिलने की उम्मीद है.
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