चंडीगढ़। सुखबीर सिंह बादल की परेशान बढ़ती नजर आ रही है, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह वारंट 8 साल पुराने मानहानि के केस पर जारी किया गया है। इस केस में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
जानकारी यह भी है कि यह गैर जमानती वारंट एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की कोर्ट ने बदल के कोर्ट में पेश न होने पर जारी किया है।
यह केस 2017 में अखंड कीर्तनी जत्था के स्पोक्सपर्सन और मोहाली के रहने वाले राजिंदर पाल सिंह के फाइल जमा करने पर किया है। यह केस IPC के सेक्शन 499 (मानहानि) के तहत रजिस्टर किया गया है। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2026 तय की है।

जानिए क्या है मामला
यह मामला 2017 का है जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की राजिंदर पाल सिंह से मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने बयान दिया था। उन्होंने मीडिया में संगठन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह संगठन की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है।
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