कैथल। हरियाणा के कैथल जिले के मंडवाल गांव में टोटका कराने और पुलिस को नशीले पदार्थ (भुक्की) की सूचना देने के शक में हुए खूनी हमले ने एक महिला की जान ले ली। आरोप है कि पड़ोसी अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में छत के रास्ते घर में घुसे और पूरे परिवार पर ईंट, रॉड और बरछी से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल 70 वर्षीय निर्मल कौर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि परिवार के कई अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं।
सुबह हुआ विवाद, शाम तक पंचायत में समझौता
पीड़ित शमशेर उर्फ शेरू, जो पेशे से ट्रक चालक हैं, ने पुलिस को बताया कि 14 जुलाई की सुबह पड़ोसी संदीप उर्फ काली उनके घर के बाहर आकर गाली-गलौज करने लगा। संदीप का आरोप था कि शमशेर ने उसके घर पर टोटका कराया है और उसकी गाड़ियों में भुक्की होने की सूचना पुलिस को दी है। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष थाने पहुंचे, लेकिन बाद में गांव की पंचायत में समझौता हो गया।
रात होते ही छत के रास्ते घर में घुसे आरोपी
शिकायत के अनुसार, उसी रात करीब 9 बजे शमशेर अपने परिवार के साथ घर के आंगन में बैठा था। तभी संदीप उर्फ काली, हरमीत उर्फ मीत, गुरमीत, सिमरू निवासी खेड़ी सरफली और तीन-चार अन्य युवक छत के रास्ते घर में घुस आए। आरोप है कि आते ही उन्होंने ईंटों, लोहे की रॉड और बरछी से हमला शुरू कर दिया।
मां के सीने पर लगी ईंट, बेटे के सिर पर बरछी से वार
हमले के दौरान संदीप द्वारा फेंकी गई ईंट शमशेर की मां निर्मल कौर के सीने पर लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गईं। हरमीत ने शमशेर की पत्नी के सिर पर ईंट मारी, जबकि सिमरू द्वारा फेंकी गई ईंट शमशेर के सिर पर लगी। जब परिवार ने विरोध किया तो संदीप ने बरछी से हमला कर दिया, जो शमशेर के सिर पर लगी। इसके बाद आरोपियों ने लगातार ईंटें बरसाईं, जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए।
इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम
घटना के बाद घायल निर्मल कौर को पहले राजौंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कैथल रेफर कर दिया गया। बाद में सिग्नस अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज
डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि राजौंद थाना पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ काली, हरमीत उर्फ मीत, गुरमीत, सिमरू और उनके तीन-चार अन्य साथियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 103(1), 115(2), 190, 191(3), 331(6) और 351(3) के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया है।

