मोहाली/जालंधर । 7 साल पुराने जालंधर ग्रेनेड हमले के तीन मुख्य आरोपी आमिर नजीर, शाहिद और फाजिल बशीर को विशेष NIA कोर्ट ने करारा झटका दिया हैं। कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। ये तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। 9 सितंबर 2018 की रात जालंधर के मकसूदन पुलिस स्टेशन पर चार हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। NIA की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे और पंजाब में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश रच रहे थें।
जांच में सामने आया कि ग्रेनेड जम्मू-कश्मीर से लाए गए थे। 9 सितंबर 2018 को वेरका प्लांट के पास चार हैंड ग्रेनेड इकट्ठा किए गए। इसके बाद 13 सितंबर को रूफ अहमद मीर और उमर रमजान कश्मीर से चंडीगढ़ उड़ान भरकर सड़क मार्ग से जालंधर पहुंचे और हमला किया। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने जलंधर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के दो कश्मीरी छात्र शाहिद और फाजिल बशीर को गिरफ्तार किया था। एक को अवंतीपोरा (जम्मू-कश्मीर) से और दूसरे को जालंधर से पकड़ा गया। बाद में आमिर नजीर को भी साजिश का मुख्य आरोपी बनाया गया।

NIA ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120B (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ UAPA की विभिन्न धाराएं लगाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता, आतंकी गतिविधियों के ठोस सबूत और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।
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