देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण लिए गए. कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक-आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी है. उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के संशोधन, सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र (कैप) का नाम बदलकर परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान (परफ्यूमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट) रखे जाने और माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय के क्रम में न्याय विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार न्यायालय एवं केस प्रबंधक का पद सृजित किए जाने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है.

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राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्मिकों की कमी दूर किए जाने के लिए संविदा पर संकाय सदस्यों को 3 वर्ष के लिए रखे जाने के नियमों में संशोधन का कैबिनेट ने अनुमोदन किया है. अभी तक इसके लिए विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री का अनुमोदन अनिवार्य होता था. अब कार्मिकों का चयन सचिव स्तर पर किया जाएगा. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का ढांचा पुर्नगठित किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. निदेशालय के ढांचे में पूर्व में 29 पद थे, जिन्हें बढ़ाते हुए 40 पद किया गया है. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबन्धन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.

कैबिनेट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत लैब टैक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को IPHS मानकानुसार पुनर्गठित किए जाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट द्वारा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट चम्पावत के सुचारू संचालन के लिए प्रधानाचार्य सहित कुल 16 पदों को सृजित करने निर्णय लिया गया है.

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लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति, 2015 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन किए जाने का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत तीनों निगमों में निदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन करते हुए निदेशक मंडल में नियुक्त शब्द से नियुक्त शब्द को हटाए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने के लिए उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता नियम-2026 प्रख्यापित किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पंचायत भवन निर्माण केै लिए वर्तमान में प्रचलित दर 10 लाख प्रति पंचायत घर को संशोधित करते हुए 20 लाख प्रति पंचायत घर निर्धारित किए जाने का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है. गृह विभाग के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में कुल 15 पदों को सृजित करने का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है. उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.