उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में मुख्य आरोपित की वास्तविक उम्र को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आरोपित के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र और दो आधार नंबर सामने आने के बाद जन्म रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। मामले में 15 सितंबर को एसडीएम विकासपुरी कार्यालय और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), द्वारका में अहम सुनवाई होगी।
दो जन्म प्रमाण पत्रों में चार साल का अंतर
एसडीएम विकासपुरी कार्यालय ने 14 सितंबर को जारी नोटिस में बताया कि एमसीडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार, पश्चिम क्षेत्र से आरोपित के दो जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 7 अक्टूबर 2007 दर्ज है, जिसका पंजीकरण 27 फरवरी 2008 को हुआ था। वहीं, दूसरे प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 7 अक्टूबर 2011 दर्ज है और इसका पंजीकरण 13 फरवरी 2018 को किया गया। यह पंजीकरण 22 जनवरी 2018 को तत्कालीन तहसीलदार, द्वारका द्वारा जारी विलंबित जन्म पंजीकरण आदेश के आधार पर हुआ था। इस तरह दोनों रिकॉर्ड में जन्म तिथि का चार वर्ष का अंतर है। इसके अलावा आरोपित के नाम पर दो अलग-अलग आधार नंबर होने की बात भी सामने आई है।
15 सितंबर को एसडीएम कार्यालय में अंतिम सुनवाई
दस्तावेजों की विसंगतियों की जांच के लिए 15 सितंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम विकासपुरी कार्यालय में अंतिम सुनवाई होगी। मुख्य आरोपित, उसके माता-पिता और शिकायतकर्ता टेक चंद को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
उन्हें मूल जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, दोनों आधार कार्ड और माता-पिता के पहचान दस्तावेज पेश करने होंगे। साथ ही दो जन्म रिकॉर्ड और आधार नंबर होने पर लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। अनुपस्थिति की स्थिति में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एकतरफा फैसला लिया जा सकता है।
जेजे बोर्ड में भी उम्र पर सुनवाई
उधर, जेजे बोर्ड-द्वारका में भी आरोपित की उम्र को लेकर सुनवाई जारी है। 9 सितंबर की कार्यवाही में जन्म रिकॉर्ड और दो आधार नंबर का मुद्दा सामने आया। पीड़ित पक्ष ने करीब 14 वर्ष पुराने वीडियो का हवाला देते हुए आरोपित के नाबालिग होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमित चौहान दस्तावेजों और उम्र संबंधी तथ्यों पर जिरह करेंगे। पीड़ित पक्ष ने आरोपित के माता-पिता से पूछताछ की मांग की है।
आधार कार्ड की उम्र पर भी विवाद
बचाव पक्ष का तर्क है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने उम्र निर्धारण को लेकर आगे की कार्रवाई की बात कही है। जेजे बोर्ड ने आरोपित की मां, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, को प्रोडक्शन वारंट के जरिए 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे पेश करने का निर्देश दिया है। आरोपित के पिता को भी उसी समय बोर्ड में उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया गया है।
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