कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम ने गणेश उत्सव के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिसके तहत सभी गणेश पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजनकर्ता को फायर सेफ्टी को लेकर व्यवस्थाएं करनी होगी।
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आदेश में कहा गया है कि आयोजन स्थल पर फायर एक्सटिंगर, पानी, रेत से भरी बाल्टियों को मौके पर रखना होगा। साथ ही लाइटिंग साज सज्जा में बिजली ओवरलोड से बचने के भी पर्याप्त इंतजाम करने होंगे, ताकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के चलते कोई आगजनी ना हो पाए। नगर निगम के फायर ऑफिसर द्वारा जारी किया गया यह आदेश नवरात्रि पर्व के दौरान भी सभी पंडालों पर लागू होगा।
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गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में पंडाल लगाए जाते है। जहां छोटी-छोटी प्रतिमाओं से लेकर 40 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। पूर्व में ऐसे ही पंडालों के अंदर आगजनी की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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