देहरादून। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकारी नौकरियों में अब दूसरे राज्य के व्यक्ति को समान श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की वजह से उठे विवाद को लेकर कार्मिक विभाग ने आरक्षण पर अपनी स्पष्ट राय दे दी है। विभाग का कहना है कि पूर्व में 10 अक्टूबर 2002 में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है।
दरअसल, पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं-छठीं अनुसूची में उत्तराखंड की अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अलग से चिन्हित हो चुकी है। ऐेसे में उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी को राज्याधीन सेवाओं में एससी-एसटी के लिए मान्य आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
शिक्षा सचिव मामले में जल्द आदेश दे सकते हैं। उधर, बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि मामले में शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। निर्देश मिलने पर आगे कार्यवाही होगी।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक