दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट को संज्ञान में लिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य को समन जारी किया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी. ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट को संज्ञान में लिया. कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा समेत समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया है.
विशेष न्यायाधीश सुषांत चंगोत्रा ने बुधवार को दिए आदेश में मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 व 70 के तहत संज्ञान लिया, लेकिन आरोपी सत्यानंद याजी के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया. कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा समेत समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया है. मामले की सुनवाई के दौरान वाड्रा ने कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है.
लैंड स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वाड्रा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नही लेना चाहिए. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. इससे पहले कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को वाड्रा सहित अन्य 10 आरोपियों को समन जारी किया था.
कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनियों मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काई लाइट रियल्टी, रियल अर्थ एस्टेट्स, ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स, लंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज और एसजीवाई प्रॉपर्टीज तथा केवाल सिंह विर्क के खिलाफ संज्ञान लिया.
ED ने 17 जुलाई 2025 को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने वर्ष 2018 में दर्ज की गई गुरुग्राम की एफआईआर को आधार बनाकर शिकायत दायर की थी.
मामले में आरोप है कि मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएलएचपीएल) ने मेसर्स ओंकरेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (ओपीपीएल) से गुरुग्राम के सेक्टर-83, शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी, लेकिन बिक्री दस्तावेज में झूठा दावा किया कि पूरी राशि चेक से चुका दी गई.
वास्तव में चेक एनकैश नहीं हुआ और भुगतान बाद में हुआ. इसके बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए वाणिज्यिक कॉलोनी का लाइसेंस हासिल किया गया, जिसे बाद में डीएलएफ को 57 करोड़ रुपये में बेच दिया गया. ईडी का दावा है कि इससे लगभग 43 करोड़ रुपये की प्रॉसीड्स ऑफ क्राइम बनी, जिसे वाड्रा ने अपनी कंपनियों के जरिए शोधन किया.
ईडी का आरोप है कि इस जमीन सौदे में भारी वित्तीय हेराफेरी की गई है. एजेंसी ने लंबी जांच के बाद 17 जुलाई 2025 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अब कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा सहित 9 अन्य लोगों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया है. 16 मई को वाड्रा समेत 9 आरोपियों को कोर्ट मे पेश होने का आदेश मिला है.
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