कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर महापौर मौलिक निधि मामले में हाइकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अहम सुनवाई हुई। जहां शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया। जिसके तहत महापौर निधि का कानून में प्रावधान न होने की जानकारी देते हुए लगाई गई रोक को सही बताने की जानकारी HC के सामने रखी। वहीं कांग्रेस मेयर की नगर सरकार में मंत्री MIC सदस्य ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। मामले की अगली सुनवाई 06 मई को होगी।

दरअसल, यह मामला महापौर की मौलिक निधि पर लगाई गई रोक से जुड़ा है। ग्वालियर में नगर सरकार कांग्रेस की है। जहां की महापौर डॉ शोभा सिकरवार की मौलिक निधि पर शासन ने हाल ही में रोक लगा दी थी। ऐसे में उनकी ओर से शासन की इस रोक को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस मामले में नियमों और प्रावधानों के साथ जबाब तलब किया था। ऐसे में शासन ने अपना जवाब हाइकोर्ट में पेश किया।

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शासन के मुताबिक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बीती 02 मार्च को महापौर निधि पर रोक लगाई थी। यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि नगर निगम अधिनियम में महापौर निधि का कोई प्रावधान होना स्पष्ट नहीं है। इसलिए रोक पूरी तरह कानूनी नियमों के तहत है। वहीं महापौर की ओर से हाइकोर्ट में बताया गया कि मौलिक निधि पर लगाई गयी रोक भेदभावपूर्ण और नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि स्पष्ठ प्रावधान तो सभापति और पार्षदों की निधि को लेकर भी नहीं है, ऐसे में उन पर कोई रोक नहीं लगाई गयी, फिर महापौर निधि पर कैसे रोक लगाई गई।

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याचिका के जरिये महापौर ने 02 मार्च के आदेश पर अंतरिम रोक की मांग भी की है। वहीं इस मामले में MIC सदस्य अवधेश कौरव का कहना है कि महापौर कांग्रेस पार्टी से है। इसलिए उनके साथ यह भेदभाव किया जा रहा है। पार्षद और सभापति की निधि पर जब रोक नहीं लगाई गयी तो सिर्फ महापौर निधि पर रोक लगाना अन्यायपूर्ण है। हाइकोर्ट से उम्मीद है कि वह शासन के जवाब के बाद आगे की सुनवाई में न्याय जरूर करेगा। आपको बता दें कि आगामी 06 मई को मामले की सुनवाई होनी है। तब देखना होगा कि सुनवाई के बाद हाइकोर्ट इस मामले में क्या रुख जाहिर करता है।

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