कुमार इंदर, जबलपुर। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में अपात्रों को ‘बोनस अंक’ मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 13089 प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा हुई है। भर्ती प्रक्रिया की पूरी मेरिट लिस्ट विवादों में है।

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गलत तरीके से बोनस अंक के खिलाफ याचिका

दरअसल अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के खिलाफ याचिका लगी है। नियम के अनुसार केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास ‘भारतीय पुनर्वास परिषद’ (RCI) से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है। चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए।

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उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन के आधार सीधे बोनस अंक

याचिका में बताया गया मध्य प्रदेश में RCI पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों को बोनस अंक देना अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है। बिना किसी भौतिक सत्यापन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन के आधार सीधे बोनस अंक दे दिए गए।

विशाल बघेल, याचिकाकर्ता के वकील

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