भुवनेश्वर: भुवनेश्वर के पुराने एयरपोर्ट रोड (Old Airport Road) पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आधिकारिक आवास ‘नवीन निवास’ के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

ओडिशा उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़क पर बाधा डालने और इसके कारण होने वाली यातायात समस्याओं पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक रास्ते पर इस तरह के अवरोध से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है.

विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखकर कमिश्नरेट पुलिस और डीसीपी ट्रैफिक से राय मांगी है. उनसे पूछा गया है कि क्या इन बैरिकेड्स को पूरी तरह हटाया जा सकता है और यदि ऐसा होता है, तो सुरक्षा के लिए कौन से वैकल्पिक उपाय आवश्यक होंगे.

यह कार्रवाई प्रकाश चंद्र दास द्वारा दायर एक याचिका के बाद हुई है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि भीमपुर मौजा के पास इन बैरिकेड्स की वजह से जनता की पहुंच को अवैध रूप से प्रतिबंधित किया गया है. 3 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तीन सप्ताह के भीतर स्थल सत्यापन करने और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.

ये बैरिकेड्स मूल रूप से नवीन पटनायक की मुख्यमंत्री के रूप में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए थे. इस मामले में मुख्य सचिव, बीएमसी कमिश्नर और स्वयं नवीन पटनायक को भी पक्षकार बनाया गया था. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संयुक्त सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है और अब अदालत के निर्देशों के अनुपालन में आगे की कार्यवाही की जा रही है.