कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीबाई को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। डबरा नगर पालिका उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार दुबे और अन्य पार्षदों ने याचिका लगाई थी।
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मामला 2022 का, जबकि याचिका जनवरी 2026 में
याचिका में दलील दी गई थी -” 2022 में चुनी गई अध्यक्ष लक्ष्मीबाई के चुनाव का गजट नोटिफिकेशन 30 दिन के अंदर जारी नहीं हुआ इसलिए चुनाव अवैध माना जाए”। सुनवाई में कोर्ट ने पाया- “मामला 2022 का है जबकि याचिका जनवरी 2026 में दायर की गई, इतने लंबे समय की देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया”।
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वर्षों तक अपने अधिकारों पर सोया रहे
कोर्ट ने की टिप्पणी- “देर से कोर्ट आने वालों को राहत नहीं दी जा सकती, साथ ही इतने सालों में अध्यक्ष द्वारा कई फैसले लिए जा चुके हैं इसलिए अब दखल देना ठीक नहीं होगा” ” संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत पाने के लिए समय पर कार्रवाई जरूरी है” ” जो पक्ष वर्षों तक अपने अधिकारों पर सोया रहे उसे अब संवैधानिक राहत नहीं दी जा सकती”।


