केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निर्देश दिया है कि वह बोर्ड परीक्षाओं में उपयोग होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद और निविदा (टेंडर) प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उपलब्ध कराए। आयोग ने सीबीएसई द्वारा पहले दी गई अस्वीकृति को खारिज करते हुए नया और बिंदुवार जवाब देने का आदेश दिया है।

RTI में मांगी गई थीं ये जानकारियां

एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से 2023-24 और 2024-25 सत्र की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में इस्तेमाल उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा विवरण मांगा गया था। इसमें कागज की गुणवत्ता, पृष्ठों की संख्या, आकार, खरीद लागत, कुल खर्च, जीएसटी भुगतान और निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी शामिल थी।

CBSE ने क्या जानकारी दी, क्या रोकी?

सीबीएसई ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में 60 से 120 जीएसएम गुणवत्ता वाला कागज इस्तेमाल किया गया था। पुस्तिकाएं 8, 20, 32, 40 और 48 पृष्ठों की थीं तथा उनके आकार 22×28 सेंटीमीटर और 37.5×54.5 सेंटीमीटर थे।

हालांकि, बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद लागत, कुल संख्या, खर्च, टेंडर प्रक्रिया, भाग लेने वाली कंपनियों के नाम और चयन मानदंड जैसी जानकारी देने से इनकार कर दिया। सीबीएसई ने इसे गोपनीय और संवेदनशील मामला बताया था।

आयोग ने जताई नाराजगी

सूचना आयुक्त सुधा रानी रेलंगी ने कहा कि सीपीआईओ ने बिना पर्याप्त कारण बताए कई प्रावधानों का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार किया। आयोग ने यह भी नोट किया कि सुनवाई के दौरान न तो सीपीआईओ उपस्थित हुए और न ही उन्होंने लिखित पक्ष रखा।

सीआईसी ने स्पष्ट किया कि जिन सूचनाओं को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के तहत आंशिक रूप से छिपाया जा सकता है, लेकिन सूचना रोकने के लिए उचित और कानूनी कारण बताना आवश्यक है।

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