वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अजय लोहिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति एके प्रसाद की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की संयुक्त जांच से जुड़ा है। जांच एजेंसी इस मामले में अब तक 12 लोगों को आरोपी बना चुकी है और रायपुर स्थित विशेष एसीबी अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है।
जांच एजेंसी के अनुसार, गुड़गांव निवासी अजय लोहिया पर मेन पावर सप्लाई एजेंसी के माध्यम से करोड़ों रुपये के हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इसी मामले में उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अजय लोहिया को जमानत देने का आदेश जारी किया। हालांकि इस बहुचर्चित शराब घोटाला मामले की जांच ACB/EOW द्वारा जारी है और प्रकरण में अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी न्यायालय में लंबित है।
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