दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही 2500 रुपये मासिक सहायता योजना के बीच अब निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना चर्चा में है। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) की ओर से बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। शिक्षा सहायता योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा, ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, शिक्षा सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए हर महीने 500 रुपये से 1000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWW Board) की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना को नियम 281 (Rule 281) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह योजना विशेष रूप से बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बनाई गई है।
कक्षा के हिसाब से कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?
दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के आधार पर अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है।
कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह, यानी 6,000 रुपये सालाना।
कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को 700 रुपये प्रतिमाह, यानी 8,400 रुपये सालाना।
कक्षा 11 से 12 तक के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह, यानी 12,000 रुपये सालाना।
इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य निर्माण श्रमिक परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षा संबंधी खर्चों में सहयोग प्रदान करना है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक का दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बोर्ड के नियमों के अनुसार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए सामान्य तौर पर आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य करने का प्रमाण देना होता है। पात्रता पूरी होने पर श्रमिक बोर्ड में अपना पंजीकरण करा सकता है। बोर्ड के अनुसार पंजीकरण के बाद सदस्य को हर वर्ष अपनी सदस्यता का नवीनीकरण (Renewal) भी कराना होता है। शिक्षा सहायता का लाभ केवल बोर्ड के सक्रिय और पंजीकृत सदस्यों के बच्चों को ही दिया जाता है।
शिक्षा सहायता देना बोर्ड की जिम्मेदारी
दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किया गया है। बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियों में श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल है। योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग छात्र अपनी पढ़ाई, किताबें, स्टेशनरी और अन्य शैक्षणिक जरूरतों के लिए कर सकते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है।
इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं: शिक्षा निदेशालय (DoE) से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya), दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के स्कूल, नगर निगम दिल्ली (MCD) के स्कूल, योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति होना भी अनिवार्य है।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
निर्धारित आवेदन पत्र (Application Form), निर्माण श्रमिक का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र या पासबुक, स्कूल द्वारा जारी एवं प्रमाणित उपस्थिति प्रमाण पत्र (Attendance Certificate), विद्यार्थी का स्कूल पहचान पत्र (School ID Card), पिछली कक्षा की मार्कशीट, आधार संबंधी जानकारी, डीबीटी (DBT) के लिए बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
14 अगस्त है आवेदन की आखिरी तारीख
सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक शिक्षा सहायता योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। पात्र निर्माण श्रमिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन जमा करने की सलाह दी गई है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षा सहायता योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और पूर्व वर्षों के लाभार्थियों के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। बोर्ड ने वर्ष 2009 से विभिन्न वर्षों में वितरित की गई शिक्षा सहायता का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया हुआ है।
कहां करें संपर्क?
आवेदन प्रक्रिया, पात्रता या अन्य किसी जानकारी के लिए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।
फोन: 011-23813773, 011-23813845
ईमेल: [email protected]
कार्यालय पता: A-Wing, 7वीं मंजिल, विकास भवन-II, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054
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