कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। क्या एक झूठे आरोप से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? ग्वालियर में सामने आए एक मामले ने न सिर्फ POCSO जैसे सख्त कानून के कथित दुरुपयोग पर बहस छेड़ दी है, बल्कि पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को बरी करते हुए तत्कालीन पुलिस जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले ने कानून के सही इस्तेमाल और निष्पक्ष जांच की जरूरत को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

दरअसल, मामला जून 2023 का है, जहां थाटीपुर थाने में एक 13 साल की मासूम ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि, 10 जून 2023 को उसके चाचा ने घर पर अकेला पाकर गलत काम करने का प्रयास किया। साथ ही चाचा के दोस्त एड संकेत साहू पर जबरन संबंध बनाने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाये थे। पुलिस ने 15 अगस्त 2023 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों को लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन कोर्ट सुनवाई के दौरान असली वजह सामने आई। जहां यह मामला पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ पाया। इस दौरान पुलिस ने चार्जशीट भी पेश कर दी। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में पेश CCTV फुटेज ने पूरी कहानी बदल दी।

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फुटेज के मुताबिक जिस समय घटना होना बताई गई, उस दौरान नाबालिग घर से बाहर ही नहीं निकली, जबकि आरोपी चाचा भी अपने कमरे से बाहर नहीं आए। अदालत ने माना कि अभियोजन की कहानी उपलब्ध सबूतों से मेल नहीं खाती। विशेष POCSO अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ नहीं, बल्कि सबूतों के अभाव में बरी करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलराम मांझी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों भाइयों के बीच पहले से मकान और पैसों का विवाद चल रहा था और आरोपी पहले ही पुलिस अधिकारियों को लिखित में फंसाए जाने की आशंका जता चुका था। बहरहाल यह मामला केवल एक परिवार के विवाद तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी खड़ा करता है कि यदि जांच निष्पक्ष और प्रॉपर जांच नहीं होगी तो सख्त कानूनों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है।

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