हरियाणा सरकार ने लिपिकीय भर्ती नियम 2026 लागू होने के बाद क्लर्क पदों पर नियुक्तियों के नियम बदल दिए हैं। अब नियमित और अनुकंपा दोनों तरह की नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा संभाली जाएंगी।

कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने क्लर्कों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा लिपिकीय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद क्लर्क पद पर होने वाली सभी नियमित नियुक्तियां अब मानव संसाधन विभाग के माध्यम से की जाएंगी। इसमें सीधी भर्ती के साथ-साथ अनुकंपा आधार पर होने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से जुड़े सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति और एचएसएएस कैडर अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ऐसे मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजा जाएगा।

सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए प्रावधानों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए तथा इनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।