हिसार। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 15 अगस्त से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

प्रशासन के मुताबिक, हिसार में हाल ही में हुई एक घटना के बाद मृतक के परिजनों और अन्य लोगों की ओर से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अलग-अलग जगहों पर लोगों के जुटने और टोल प्लाजा बंद करने के आह्वान को देखते हुए प्रशासन को कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में एहतियाती पाबंदियां लगाई गई हैं।

चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

जारी आदेश के तहत हिसार शहर में किसी भी स्थान पर चार या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य भीड़ जुटने की स्थिति में किसी तरह के तनाव या अप्रिय घटना की संभावना को रोकना है।

सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध

शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ 200 मीटर के दायरे में वाहनों को खड़ा करने पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को भी आदेशों में प्राथमिकता दी है।

हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

आदेश के अनुसार लाठी, डंडा, तलवार, गंडासा और अन्य घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा खुले तौर पर पेट्रोल, डीजल या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ को बोतल, कैन या दूसरे कंटेनर में लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 समेत अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

प्रशासन का कहना है कि ये प्रतिबंध शहर में शांति बनाए रखने, यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए लागू किए गए हैं।

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