लुधियाना . पंजाब के चर्चित जयपाल भुल्लर जगराओं डबल मर्डर केस में लुधियाना की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरू मेहता कौशिक की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं छह अन्य आरोपियों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई गई. अदालत ने शहीद पुलिस अधिकारियों के परिजनों को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उचित मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं.

अदालत ने गांव जोधां निवासी दर्शन सिंह और बाघा पुराना (मोगा) निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी को एएसआई भगवान सिंह और एएसआई दलविंदरजीत सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 85,500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. इसी तरह भरत कुमार को पांच वर्ष की कैद, जबकि गुरप्रीत सिंह उर्फ लक्की, सतपाल कौर, गगनदीप सिंह, नानक चंद और जसप्रीत सिंह को तीन-तीन वर्ष के कारावास के साथ 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया.

आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उसका साथी जस्सी खरड़ वर्ष 2021 में पंजाब पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोलकाता में मारे जा चुके हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दोनों पुलिस अधिकारियों के परिवारों को विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम के तहत उचित मुआवजा दिया जाए. इस संबंध में मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को भेजा गया है.