Diesel-ATF Export Duty Increased: डीजल पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने आज यानी 16 जून से Diesel पर 14 रुपये/लीटर और ATF पर 12.5 रुपये/लीटर एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी है। फिलहाल पेट्रोल के निर्यात पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका रेट पहले की तरह ही 1.5 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा।
सरकार का यह फैसला रिफाइनरी कंपनियों को निर्यात को प्राथमिकता देने से रोकने के लिए है, ताकि देश में पेट्रोल, डीजल और ATF की कमी न हो। सरकार ने यह निर्यात शुल्क सबसे पहले 27 मार्च 2026 को लागू किया था।
बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और कीमतें बढ़ी थीं। ऐसे में रिफाइनरियों के लिए घरेलू बाजार की बजाय निर्यात करना ज्यादा फायदेमंद हो रहा था। यह बदलाव सिर्फ निर्यात पर लागू होगा। घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी पंप पर आपको मिलने वाले फ्यूल की कीमत इससे प्रभावित नहीं होगी।
हर 15 दिन में होती है समीक्षा
दरअसल इन दरों की हर 15 दिन में समीक्षा होती है। इस बार की नई दरें पिछले पखवाड़े में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के औसत अंतरराष्ट्रीय भाव के आधार पर तय की गई हैं। पिछला बदलाव 1 जून 2026 को हुआ था।
क्या फ्यूल की भारी किल्लत होने वाली है
पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नैचुरल गैस की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चा तेल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार का कहना है कि यह पूरा बदलाव केवल एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट के समय देश में तेल की कमी न हो।
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