Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2025 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को 2025 की चयन प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दी जाए। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने सुनाया फैसला
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। यह याचिका छात्र रामगोपाल सहित अन्य अभ्यर्थियों ने दायर की थी। अभ्यर्थियों की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कोर्ट में बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने 2025 की भर्ती में 2021 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी। हालांकि, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) इस सिफारिश को मानने से इनकार कर रहा था। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए RPSC को 2021 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए।
छात्रों में खुशी की लहर
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है, जो 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और आयु सीमा के कारण 2025 की भर्ती में भाग लेने से वंचित होने की आशंका से जूझ रहे थे। अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कहा कि यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए न्यायपूर्ण है और उन्हें अपनी मेहनत का फल पाने का एक और अवसर मिलेगा।
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