हर्षराज गुप्ता, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में 4 साल पहले रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के 11 आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव और गवाहों के न पलटने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की अदालत में आरोपियों को पेश किया गया था।
भटवाड़ी मोहल्ले में हुई थी आगजनी
दरअसल, 10 अप्रेल 2022 को रामनवमी के दौरान भटवाड़ी मोहल्ले में कई मकानों पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन गवाही के दौरान प्रत्यक्षदर्शी अपने बयान से पलट गए और उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला।
आरोप साबित करने में विफल रहा अभियोजन पक्ष
अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। जिसकी वजह से इबादत अली, सादिक खान, अब्दुल्ला खान, साहब उर्फ शाहिब, शेर यार, फैसल खान, आजम खान, शब्बीर खान, इमरान अली, मुश्ताक अली और राजिक अली को बलवा, आगजनी व अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। बता दें कि रामनवमी हिंसा से जुड़े 20 से अधिक अन्य मामले अभी भी अलग-अलग अदालतों में विचाराधीन हैं।
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