कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक बालिग प्रेमी जोड़े की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ग्वालियर के एसएसपी को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि परिवार या रिश्तेदार किसी तरह की धमकी देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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दरअसल यह मामला एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। कोर्ट में 23 साल की युवती ने बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। वहीं युवक ने बताया कि दोनों परिवार के विरोध और हमले की आशंका के चलते दिल्ली चले गए थे और वहीं विवाह कर लिया। सुनवाई के दौरान युवती के पिता ने अदालत में कहा कि उनके लिए बेटी मर चुकी है और अब उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है। पिता के इस बयान पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई और कहा कि ऐसे हालात में हिंसक प्रतिक्रिया या ऑनर किलिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 

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अदालत ने SSP को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के निर्देश दिए।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट में मौजूद थाटीपुर थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर ने स्वीकार किया कि वह युवती को बरामद नहीं कर सके,युवती खुद अपने पति के साथ कोर्ट परिसर पहुंची। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल रही है।

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