पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया झटका सनौर विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की मुश्किल बढ़ गई है। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पठानमाजरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और रेप के एक मामले में उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट और भगौड़ा की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अब इस याचिका के रद्द होने के बाद देखना है कि वह क्या रास्ता चुनते हैं।
पठानमाजरा ने अपनी याचिका में इन आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। इसके साथ ही मामले की सुनवाई होने तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की थी। याचिका में पठानमाजरा ने कहा था कि वह अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और उन्हें पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है।

पठानमाजरा ने इसे हनी ट्रैप का मामला बताते हुए आरोपियों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका दावा है कि दूसरी शादी पहली पत्नी और शिकायतकर्ता दोनों की सहमति से हुई थी। साथ ही, विधायक बनने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा कथित तौर पर ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपये और एक फ्लैट की मांग की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पितृत्व विवाद में डीएनए टेस्ट को दी मंजूरी, कहा– सच्चाई और न्याय के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी
- पलवल पुलिस की बड़ी कामयाबी: मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद
- अफगानिस्तान में शरणार्थियों से भरा ट्रक पलटा, 18 की मौत; 35 घायल
- BJP का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग: प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ, CM मोहन युवा कार्यकर्ताओं को देंगे मार्गदर्शन
- अधिकारियों की आपसी खींचतान से बहादुरगढ़ का विकास ठप, 18 करोड़ रुपये के टेंडर अटके
