स्पेशल कोर्ट ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस (Congress) सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जमानत दे दी है. शुक्रवार को राहुल के वकील ने ये जानकारी दी. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में पेश होने से भी स्थायी छूट दे दी है. पुणे (Pune) की स्पेशल कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर बेल मंजूरी कर दी.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता मिलिंद पवार ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. वकील ने आगे बताया कि उनके मुवक्किल राहुल गांधी के कोर्ट में पेश होने के तुरंत बाद , उन्होंने जमानत याचिका दायर किया था. जिसे स्पेशल कोर्ट के जज ने स्वीकार कर लिया और उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर बेल दे दी. राहुल गांधी के जमानतदार के रूप में कोर्ट में सीनियर कांग्रेस नेता मोहन जोशी उपस्थित हुए थे.

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बता दें कि सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर मानहानि का केस वी डी सावरकर के पोते सात्यकी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, सावरकर के पोते ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मार्च 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदुत्व प्रचारक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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वहीं सावरकर के पोते सत्यकी का पक्ष रख रहे वकील संग्राम कोल्हटकर ने वीसी के माध्यम से उपस्थित होने की राहुल गांधी के कोर्ट में लगाए आवेदन पर आपत्ति जताई. वकील कोल्हटकर ने कोर्ट में तर्क दिया कि किसी आरोपी को जमानत लेने से पहले वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि की कोर्ट ने राहुल गांधी को अनुमति दे दी और मामले में जमानत भी दे दिया है. अब इस केस की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

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