New Income Tax Bill: मोदी सरकार (modi government) न्यू इनकम टैक्स बिल लाने की तैयारी कर रही है. 63 साल पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह बनाए जा रहे नए डायरेक्ट टैक्स कानून को समझना आम लोगों के लिए आसान होगा. मौजूदा आयकर कानून (Income Tax Laws) को सुलभ और समझने योग्य बनाने के लिए इसके पन्नों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की जा सकती है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) और एक्सपर्ट्स (Experts) से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर बिल पेश किया जाएगा.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी. हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि बिल सत्र के पहले या दूसरे भाग में पेश किया जाएगा. दरअसल मौजूदा इनकम टैक्स कानून थोड़ा जटिल है और उसके पन्नों की संख्या भी ज्यादा है, कि उसे समझने और पढ़ने में लोगों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. इसे आसान बनाने के लिए सरकार नए कानून लाने जा रही है.
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मिली जानकारी के अनुसार नया इनकम टैक्स काननू कानून संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा. अभी इसमें कानून के मसौदे पर कानून मंत्रालय विचार कर रहा है बताया जा रहा है कि सत्र दूसरे भाग में सदन में पेश किया जा सकता है. 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल संसद में पेश किए जाने के बाद से इनकम टैक्स एक्ट को फिर से लिखने का यह तीसरा प्रयास है. नया कानून 2 या 3 भागों में होगा.
आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के बाद सीबीडीटी ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को छोटा, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था. इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी. इसके अलावा, अधिनियम के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां भी बनाई गई हैं.
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एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चलेगा. पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. जिसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. इसके बाद संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी और चार अप्रैल तक चलेगी.
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