देशद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद (Shehla Rashid) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साल 2019 के दोशद्रोह मामले में छात्रनेता के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने इजाजत दे दी. छात्र नेता शेहला पर आरोप था साल 2019 में जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) और भारतीय सेना (Indian Army) को लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर किये थे. उन्होंने भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था.

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पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एक आवेदन पर 27 फरवरी को आदेश पारित किया. इसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (V K Saxena) ने शेहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है.

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दिल्ली पुलिस के आवेदन के अनुसार उपराज्यपाल का आदेश एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया था. आवेदन में कहा गया कि दिल्ली के राज्यपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है. एलजी ने 23 दिसंबर, 2024 को अनुमति दे दी. JNU की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. रशीद पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगे थे. 

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भारतीय सेना ने आरोपों का किया था खंडन

भारतीय सेना ने शेहला रशीद के आरोपों का खंडन करते हुए इसे झूठ करार दिया था. इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी (IPC) की धारा 124A, 153A, 153, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया था.

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पहले भी दिया था विवादित बयान

इससे पहले फरवरी 2019 में शेहला रशीद ने देहरादून में कश्मीरी छात्रों को बंधक बनाने को लेकर कथित तौर पर झूठा बयान दिया था. रशीद के बयान को लेकर देहरादून पुलिस ने JNU की पूर्व नेता शेहला रशीद के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं में FIR दर्ज किया था.


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