शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश से वक्फ के नए कानून को लेकर पहली याचिका लगाई गई है। कांग्रेस विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब तक वक्फ एक्ट के खिलाफ 20 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी है।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद वक्फ के नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां उन्होंने नए कानून को लेकर याचिका लगाई है। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर मध्य प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी भोपाल में दूसरे दिन भी विरोध किया गया।

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इकबाल मैदान में प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल और क्यूआरएफ की टीम तैनात की गई है। मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले मोती मस्जिद के सामने प्रोटेस्ट किया गया। वहीं मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

गौरतलब है कि 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद 5 अप्रैल को वक्फ अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम देश में लागू हो गया।

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वहीं वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 से अधिक याचिका दायर की गई है। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है। उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। इस मामले में पहली सुनवाई 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी।

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