सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने साल 2000 के लाल किला हमले के दोषी और लश्कर आतंकी मोहम्मद आरिफ की सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। इस हमले में सेना के तीन जवान शहीद हुए थे। आरिफ को निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बरकरार रखा था। इसके बाद 2022 में उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई थी। अब अंतिम कानूनी विकल्प के रूप में अदालत मामले की समीक्षा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा को रखा था बरकरार
लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ की सजा की कानूनी यात्रा अक्टूबर 2005: निचली अदालत ने आरिफ उर्फ़ अशफाक को मौत की सजा सुनाई। सितंबर 2007: मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। अगस्त 2011: आरिफ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी। अब आरिफ की सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अंतिम समीक्षा के लिए रखी गई है।
दिल्ली सरकार को नोटिस
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच, जिसमें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी शामिल थे, ने लाल किला आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान वकीलों की दलीलों को सुना गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया गया, जिन्होंने आतंकी की अपील और पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए मौत की सजा को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सीजेआई ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा: “नोटिस जारी करें।”
सेना के 3 जवान हो गए थे शहीद
सुप्रीम कोर्ट में लाल किला आतंकी मोहम्मद आरिफ की सुधारात्मक याचिका (क्यूरिटिव पिटिशन) पर सुनवाई हुई। सुधारात्मक याचिका किसी भी व्यक्ति के पास अदालत के फैसले को चुनौती देने का अंतिम कानूनी विकल्प होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही आरिफ की याचिका को सही ठहरा चुका है। सरकारी पक्ष के अनुसार, 22 दिसंबर 2000 की रात कुछ आतंकवादी लाल किले के उस हिस्से में घुस गए थे, जहाँ भारतीय सेना की 7 राजपूताना राइफल्स तैनात थी। आतंकियों की गोलीबारी में सेना के तीन जवान शहीद हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम कानूनी समीक्षा करेगा और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है।
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