कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रताप यादव की अदालत ने सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म करने और हत्या का प्रयास करने के दोषी विकास वर्मा को अदालत ने आजीवन कारावास और 75,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाया. कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
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बता दें कि पीड़िता के नाना ने सरपतहा थाने में दर्ज कराया था कि 6 जनवरी 2024 को 8:30 बजे उसकी 13 वर्षीय नतिनी, जो स्कूल पढ़ने जा रही थी. ग्राम उसरौली में रशीद के ट्यूबवेल के पास पहुंची थी, तभी वहां मौजूद विकास वर्मा निवासी ग्राम देनुआ, सरपतहा ने उसकी नतिनी को सरसों का बोझ उठाने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया.
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उसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराया था और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया. सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल और वेद प्रकाश ने कोर्ट में तेरह गवाहों का बयान दर्ज कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म के दोषी विकास को आजीवन कारावास की सजा सुनाया.
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