अनिल मालवीय, सीहोर। शासकीय कार्यों के बदले ग्रामीणों से अवैध राशि की मांग करना एक पटवारी को भारी पड़ गया। तहसील श्यामपुर अंतर्गत ग्राम पथरिया (तत्कालीन हल्का गढ़ीबगराज एवं वर्तमान पदस्थापना सीलखेड़ा) में कार्यरत पटवारी जितेंद्र कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद सीहोर एसडीएम तन्मय वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह दंडात्मक कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत की गई है।
READ MORE: मौत कांड के बाद बालाघाट पहुंचे CJP के अभिजीत दीपके, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, तीखे सवालों के बीच घिरे
मामले की पृष्ठभूमि में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पटवारी पर बीपीएल कार्ड बनवाने, जमीन का पट्टा जारी कराने सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन के नाम पर अनुचित राशि मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार श्यामपुर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों की प्राथमिक जांच की गई। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया पटवारी द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(एक), (दो) एवं (तीन) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया, जिसके आधार पर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है।
READ MORE: सतवास महिला हत्याकांड का खुलासा: पहले रेकी, फिर चेन लूटने के लिए हमला; CCTV और घायल बेटी की जानकारी से खुला राज
निलंबन आदेश जारी करते हुए एसडीएम ने पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय सीहोर ग्रामीण नियत किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसके साथ ही, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार श्यामपुर को निर्देश दिए गए हैं कि हल्का सीलखेड़ा क्रमांक 08 का प्रभार तत्काल प्रभाव से किसी अन्य पटवारी को सौंपते हुए सभी शासकीय अभिलेखों का विधिवत प्रभार सौंपना सुनिश्चित करें। आरोपी पटवारी के विरुद्ध पृथक से विस्तृत आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m



