संजीव, सोनीपत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के लिए सोनीपत जिला प्रशासन ने सुरक्षा का सख्त घेरा तैयार कर लिया है। जिलाधीश नेहा सिंह ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू करने के आदेश दिए हैं। यह प्रतिबंध 9 जुलाई से 18 जुलाई तक परीक्षा की अवधि के दौरान लागू रहेगा।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का आना-जाना पूरी तरह मना होगा। नकल रोकने और परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए केंद्रों के पास स्थित फोटोस्टेट मशीनों और अन्य नकल से जुड़े उपकरणों का संचालन बंद रहेगा। साथ ही, इन केंद्रों के आसपास हथियार ले जाने, नारेबाजी करने या किसी भी प्रकार के पोस्टर-प्लेकार्ड दिखाने पर कड़ी पाबंदी रहेगी।
सुरक्षा में कोताही बर्दाश्त नहीं
यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि परीक्षार्थियों को पूरी तरह से निष्पक्ष और शांत माहौल मिल सके।
आमजन से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों, छात्रों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा पूरी कराने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों को तोड़ने की स्थिति में प्रशासन की टीम कड़ी नजर रखेगी।
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