Delhi Traffic Challan Settlement Rules: दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटारे को लेकर नया नियम लागू किया गया है। लोगों की सुविधा और लंबे समय से लंबित चालानों को जल्दी निपटाने के लिए अब छुट्टी के दिन भी ट्रैफिक चालान निपटारा का समाधान होगा। 5 जुलाई से इस सिविधा की शुरुआत होगी। अब वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट हर महीने दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होगी। यह पहल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने की है।

दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों में कुल 22 ट्रैफिक कोर्ट बेंच बनाई जाएंगी। हर बेंच एक दिन में 700 तक कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकेगी। एक वाहन के लिए अधिकतम 20 चालान ही इस सुविधा के तहत पेश किए जा सकेंगे।

वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट हर महीने दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होगी। अदालतों का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। यह सुविधा तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका, रोहिणी और कड़कड़डूमा सहित दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों में उपलब्ध होगी। जिन लोगों के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं वे निर्धारित पोर्टल से अपना चालान डाउनलोड कर अदालत में पेश कर सकेंगे।

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

इस नई व्यवस्था से लोगों को वर्चुअल कोर्ट की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। साथ ही लंबित चालानों का तेजी से निपटारा होगा। ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा और अदालतों का बोझ भी कम होगा।

पीएम मोदी ने मेलोनी को Melody Toffee गिफ्ट दी, खुशी से झूम उठी इटली की प्रधानमंत्री

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m