Former DIG Bhullar challenges CBI Arrest: चंडीगढ़. पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अपनी याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकार-क्षेत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
Also Read This: 131 वां संशोधन बिल विवाद: CM मान की केंद्र को चेतावनी- “पंजाब का हक छीना तो कदम उठाएंगे!”

भुल्लर का मुख्य तर्क है कि चूंकि वह पंजाब में तैनात थे और कथित अपराध पंजाब में हुआ, इसलिए सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था, जो उसने नहीं ली. इस याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई को बिना पंजाब सरकार की अनुमति के उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था. उन्होंने सीबीआई द्वारा चंडीगढ़ में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए कहा कि चूंकि मामला पंजाब के सरहिंद पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है इसलिए वहां एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. भुल्लर ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में बरामद किया गया सामान उनसे जब्त नहीं किया गया था.
- IND W vs ZIM W 2nd T20I: जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की प्लेइंग 11
- अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं कि… अयोध्या पहुंचकर असम के CM हिमंत बिस्वा ने सपा सुप्रीमो को दी चुनौती, जानिए ऐसा क्या कहा?
- रामलीला में आया हाथी बेकाबू, दुकानें-दीवारें ढहाईं, महावत पर हमला, काबू करने के लिए 7 घंटे से प्रयास जारी
- प्रेमिका के मंगेतर पर जानलेवा हमला, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से किया वार, आरोपी गिरफ्तार
- मिथिला एक्सप्रेस से 42.9 लीटर नेपाली शराब जब्त, चार नाबालिग लड़कियां हिरासत में

