कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर के बहुचर्चित अक्षया यादव हत्याकांड में करीब तीन साल बाद कानून का फैसला आ गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन अक्षया यादव की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 26 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया,वहीं इस मामले के चार नाबालिग आरोपियों का केस अभी किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।

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दरअसल जुलाई 2023 में ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र स्थित बेटी बचाओ चौराहे के पास हुई फायरिंग में अक्षया यादव की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि हमलावरों का असली निशाना अक्षया यादव नहीं, बल्कि उसकी सहेली थी। लेकिन फायरिंग के दौरान चली गोली अक्षया यादव को लग गई,जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन होने के कारण यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था।

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करीब तीन साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने बाला सुरवे,पृथ्वीराज चौहान,मोंटी रावत और सुमित रावत को हत्या का दोषी पाया औऱ चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बहुचर्चित हत्याकांड में चार नाबालिग भी आरोपी हैं। चूंकि उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है,इसलिए जिला अदालत ने उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया है। उनकी सुनवाई अलग से जारी रहेगी।

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