कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता और आसान कर दिया है। सरकार ने सीधी भर्ती वाले विभिन्न पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत तक क्षैतिज आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा अन्य ग्रुप-सी पदों में 5 प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों में 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देशों में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग-अलग विभागों और पदों पर आरक्षण का दायरा स्पष्ट किया गया है। सबसे ज्यादा 20 प्रतिशत आरक्षण पुलिस सहित सुरक्षा, वन, जेल, खनन, वन्यजीव और अग्निशमन से जुड़े पदों पर मिलेगा।

इन पदों पर मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण

20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) कांस्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरडीएफ) कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर लागू होगा।

इस आरक्षण के भीतर वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2-2 प्रतिशत, बीसी-ए के लिए 3 प्रतिशत, बीसी-बी के लिए 2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्रतिशत और अनारक्षित श्रेणी के लिए 9 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

बाकी ग्रुप-सी पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण

विशेष रूप से निर्धारित पदों को छोड़कर अन्य ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसमें वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए एक-एक प्रतिशत तथा बीसी-ए और बीसी-बी के लिए नियमों के अनुसार प्रावधान रहेगा। शेष 3 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित होगा।

वहीं, सैन्य सेवा के दौरान हासिल प्रशिक्षण और कौशल का सरकारी भर्ती में लाभ देने के उद्देश्य से कौशल विशेषज्ञता वाले ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण रखा गया है।

अपनी ही श्रेणी की मेरिट में होगा चयन

पूर्व अग्निवीरों का चयन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उनका चयन उसी वर्टिकल (ऊर्ध्वाधर) आरक्षण श्रेणी के तहत होगा, जिससे वे संबंधित होंगे।

यदि आरक्षित पद के लिए योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है तो उस पद को संबंधित वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के अन्य पात्र उम्मीदवार से नियमानुसार भरा जा सकेगा।

कई पदों पर पीएसटी से भी छूट

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ी राहत दी है। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर, माइनिंग गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों के लिए अनिवार्य फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से उन्हें छूट मिलेगी। हालांकि, संबंधित भर्ती एजेंसी की ओर से निर्धारित लिखित परीक्षा देना अनिवार्य रहेगा।

ग्रुप-सी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से मिलने वाली मौजूदा छूट भी जारी रहेगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान हासिल कौशल से संबंधित कौशल परीक्षा में भी उन्हें छूट दी जाएगी। हालांकि निर्धारित लिखित परीक्षा से छूट नहीं होगी।

इन सुविधाओं का लाभ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी संबंधित भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन के समय दिया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए निर्देशों में पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़े समय-समय पर जारी संशोधनों को शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही 20 अगस्त 2025 और 20 जुलाई 2026 को जारी पुराने निर्देश वापस ले लिए गए हैं।

सभी संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सक्षम प्राधिकारियों को नए प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुरूप विभागीय सेवा नियमों में जरूरी संशोधन भी तत्काल किए जाएंगे।

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