चंडीगढ़। हरियाणा में परिवार के भीतर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वालों के लिए सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। अब बेटी के बच्चों यानी दौहता-दोहती/नाती-नातिन को भी जीवनकाल में अचल संपत्ति ट्रांसफर करने पर मिलने वाली 100 प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी छूट का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में बेटी के बच्चे और बेटे के बच्चे बराबर माने जाएंगे।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में 2014 के आदेश की हिंदी भाषा में मौजूद एक अस्पष्टता को अब औपचारिक रूप से दूर कर दिया गया है। इससे रजिस्ट्री कार्यालयों में बेटी के बच्चों को लेकर पैदा होने वाला भ्रम खत्म होगा।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने 16 जून 2014 को इंडियन स्टैंप एक्ट, 1899 की धारा 9 के तहत परिवार के खून के रिश्तों के बीच मालिक के जीवनकाल में होने वाले प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पूरी स्टैंप ड्यूटी माफ करने का प्रावधान किया था। इसमें माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियां, भाई-बहन और पति-पत्नी समेत निर्धारित पारिवारिक रिश्ते शामिल थे।
हिंदी आदेश की एक शब्दावली बनी परेशानी
मामला तब उलझा जब 2014 के आदेश के अंग्रेजी संस्करण में “grandchildren” शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि हिंदी संस्करण में इसके स्थान पर केवल “पौत्र-पौत्री” लिखा गया। पौत्र-पौत्री का अर्थ बेटे के बच्चों से लिया जाने लगा। परिणामस्वरूप कई जगह सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में बेटी के बच्चों को स्टैंप ड्यूटी में छूट देने को लेकर असमंजस की स्थिति बनती रही।
अब सरकार ने इस शब्दावली को ही स्पष्ट कर दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 24 जुलाई 2026 को सुधार जारी किया, जिसे 13 अगस्त 2026 को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया।
सुधार के बाद आदेश में “पौत्र-पौत्री” के साथ “दौहता-दोहती/नाती-नातिन” शब्द भी स्पष्ट रूप से जोड़ दिए गए हैं। यानी अब बेटी के बेटे-बेटियों को भी स्टैंप ड्यूटी छूट के मामले में बेटे के बच्चों के समान दर्जा मिलेगा।
रजिस्ट्री कार्यालयों में भ्रम खत्म करने की कोशिश
डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, यह बदलाव मूल 2014 के आदेश में किया गया स्पष्टीकरण है। इसका उद्देश्य प्रदेशभर के राजस्व और रजिस्ट्री कार्यालयों में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इससे परिवार के लोग अपनी बेटी के बच्चों के नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट या ट्रांसफर करते समय स्टैंप ड्यूटी को लेकर अनावश्यक विवाद और प्रक्रियात्मक अड़चनों से बच सकेंगे।
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