इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुरम में फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कड़ा रूख अपनाते हुए नगर निगम ने एक साथ 325 होटल और अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। नगर निगम कमिश्नर ने इसे अंतिम चेतावनी बताते हुए साफ किया है कि नापरवाही मिलने पर संस्थानों को सीधे सील कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: दुष्कर्म पीड़िता की इच्छा का सम्मान: हाई कोर्ट से मिली मां बनने की अनुमति, बच्चे के पालन-पोषण का खर्च उठाएगी सरकार

कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी दायरे में

नगर निगम की इस कार्रवाई की जद में सिर्फ अस्पताल और होटल ह नहीं है। निगम प्रशासन ने शहर में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स और अन्य प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नोटिस थमाया है। इन सभी से तय समय सीमा के भीतर जवाब मांगा गया है।

लापरवाही मिली तो संस्थान होंगे ‘सील’

नगर निगम कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी संबंधित संस्थानों को अपनी फायर सेफ्टी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया है। निर्धारित समय के भीतर यदि संस्थानों ने अपनी व्यवस्थाएं नहीं सुधारीं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों पर लोकायुक्त का शिकंजा: CMHO और DHO के खिलाफ जांच प्रकरण दर्ज

जांच के दौरान यदि किसी भी अस्पताल, कोचिंग सेंटर, होटल या अन्य संस्थानों में फायर एनओसी (NOC) का अभाव या सुरक्षा उपकरणों में लापरवाही पाई जाती है, तो उसे तत्काल सील कर दिया जाएगा।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m