चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित एक होटल में सामने आए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल की गई कैंसिलेशन यानी क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहराते हुए पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

मामले की सुनवाई न्यायाधीश राकेश कैंथला की पीठ ने की। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को केवल शिकायतकर्ता के बयान या हलफनामे के आधार पर समन नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब मामले का मुख्य चश्मदीद गवाह शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करता हो।

2023 की घटना का 2024 में हुआ था जिक्र

पीड़िता ने 13 दिसंबर 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 3 जुलाई 2023 को कसौली के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप था कि मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल ने पीड़िता और उसकी सहेली को नशीला पदार्थ पिलाने के बाद कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक जांच में ऐसे ठोस सबूत सामने नहीं आए, जिनके आधार पर आरोपों की पुष्टि हो सके। इसके बाद पुलिस ने मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी।

निचली अदालत के फैसले को भी हाईकोर्ट ने माना सही

कसौली की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अदालत ने पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद पीड़िता ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुनरीक्षण याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच और निचली अदालत के आदेश का परीक्षण किया। अदालत ने माना कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर निचली अदालत द्वारा कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

अदालत की इस टिप्पणी के बाद कसौली के होटल से जुड़े इस चर्चित मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट बरकरार है। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले से पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ लगाए गए कथित दुष्कर्म के आरोपों पर आगे की कार्रवाई का रास्ता बंद हो गया है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m