अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को फिर झटका लगा है. अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप यानी अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने के नियम को सीमित करने वाले नए आदेश को बड़ा झटका लगा है. मैरीलैंड की फेडरल कोर्ट ने बुधवार को आदेश पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा कि यह संविधान में मिले जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार के खिलाफ हो सकता है.
इसमें कुछ खास मामलों में अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की जन्मसिद्ध नागरिकता रोकने की बात कही गई थी. इस मामले में कोर्ट ने ट्रंप की एक नहीं सुनी और आदेश पर रोक लगा दी.
अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने की डोनाल्ड ट्रंप की नई कोशिश को मैरीलैंड की संघीय अदालत ने रोक दिया है. मैरीलैंड की अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा एल. बोर्डमैन ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि प्रमाणित वर्ग में शामिल बच्चे जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हैं.
अमेरिकी फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को सीमित करने की हालिया कोशिश पर रोक लगा दी है. बोर्डमैन ने ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश पर प्रारंभिक रोक लगाई. प्रशासन का कहना था कि आदेश का मकसद ‘बर्थ टूरिज्म’ पर कार्रवाई करना है.
जज बोर्डमैन ने कहा कि ट्रंप का नया आदेश उन बच्चों पर लागू करने के मामले में लगभग निश्चित तौर पर असंवैधानिक है, जो संबंधित क्लास एक्शन मुकदमे के दायरे में आते हैं. यह रोक प्रवासी अधिकार संगठनों की मांग पर लगाई गई है.
वहीं, ट्रंप प्रशासन ने अदालत में दलील दी थी कि मुकदमा अभी जल्दबाजी में दायर किया गया है, क्योंकि नए आदेश को लागू करने के लिए एजेंसियों की विस्तृत गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है. सरकार का कहना था कि यह गाइडलाइन शनिवार तक जारी होने की उम्मीद है.
आपको बताते चले कि 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रम्प ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाया. उनके आदेश का निशाना ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं.
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