कमल वर्मा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को एमपी एलएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा पुलिस ने वीडियो की जांच नहीं कराई। इसलिए कोर्ट ने वीडियो एविडेंस को संदिग्ध माना है।

दरअसल, 11 दिसंबर 2022 में पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें कथित तौर पर कह रहे थे कि लोकतंत्र को बचाना है तो नरेंद्र मोदी की हत्या करने तत्पर रहो। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज कराई थी। पवई थाने में भी भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर किया था।

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गिरफ्तारी के बाद राजा पटेरिया ने अपने वकील के माध्यम से ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए उन्हें 13 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, HC ने भी राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में उन्हें मुख्य पीठ जबलपुर से जमानत मिली थी। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया 2 माह 18 दिन तक जेल में रहे थे।

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