विक्रम मिश्र, लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव (गृह) एवं प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर में हुए एक हत्या के केस में उनके बेटे गवाह थे. उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन सुरक्षा न मिलने पर इसी पुराने मामले में कोर्ट ने कहा क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए?
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कोर्ट में याची ने कहा, 4 दिसंबर 2015 को हमारे पिता की हत्या कर दी गई. हम दोनों भाई इसके गवाह हैं. ट्रायल शुरू नहीं होने के कारण उनके बयान दर्ज नहीं हो सके हैं. हत्या में विधायक सुशील सिंह का हाथ होने का आरोप लगाया गया है. वादी ने सुरक्षा का खतरा बताया गया है.
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सरकार ने 18 मार्च, 2024 को केस के वादी की सुरक्षा वापस ले ली. जिस पर हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर सरकार से जानकारी मांगी और इस दौरान याचियों की सुरक्षा करने का आदेश दिया. जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है.
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